हरिद्वार 22 अप्रैल 2025। सोमवार को वादिया द्वारा थाना बहादराबाद हरिद्वार पर आकर तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिक बेटी उम्र- 6 वर्ष कक्षा- 2 मे बहादराबाद स्थित प्रतिष्ठित प्राईवेट स्कूल मे पढती है, कुछ दिन पहले से बच्ची द्वारा स्कूल जाने से मना करने और अपने प्राईवेट पार्ट मे दर्द होना बताया गया ।
बच्ची के माता द्वारा दर्द होने व स्कूल ना जाने का कारण पुछने पर बच्ची द्वारा बताया गया कि जिस बस से स्कुल जाती हूं उस बस का ड्राईवर (मोन्टी) स्कूल बस मे सभी बच्चो को उतारने के बाद प्राईवेट पार्ट को छेडता है, और चाकू लगाकर डराकर बताता है, कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा ।
वादी द्वारा तहरीर मे यह भी बताया गया उक्त घटना के सम्बन्ध मे स्कूल प्रशासन/प्रधानाचार्य को बताया तो स्कूल प्रशासन द्वारा मुझे व मेरी बेटी को स्कूल से डराधमकाकर स्कूल से निकाल दिया गया ।
वादिया की तहरीर पर तत्काल थाना बहादराबाद हरिद्वार पर मु0अ0सं0- 170/2025 धारा- 64(2)(एम), 64(2)(एफ),65(2), 351(2) बीएनएस व 19/21 पोक्सो अधि0 मे पंजीकृत किया गया । पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक- 21.04.2025 को अभियुक्त मिन्टु पुत्र धर्मवीर उम्र 30 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी रावली महमूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार को लोहे के पुल बहादराबाद हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया । प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है ।
गिरफ्तार अभियुकत: –
1- मिन्टु पुत्र धर्मवीर उम्र 30 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी रावली महमूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार