ब्रेकिंग : उत्तराखंड से हटाया गया कोविड कर्फ्यू, करना होगा प्रोटोकॉल का पालन

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देहरादून। कोरोना संक्रमण के कारण पूरी दुनिया एक तरफ जहां रूक चुकी थी। वहीं इसके साथ-साथ भारत और उत्तराखंड में भी इससे काफी नुकसान पहुंचा था। भारत सरकार को पूरे देश में कोविड गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी थी। जिसके बाद शादियों में सीमित संख्या में लोगों के पहुंंचने की अनुमति थी। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोविड-19 के कोई भी पॉजिटिव केस ना मिलने पर उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस को हटा दिया है अब लोग कहीं पर भी सौ प्रतिशत क्षमता के साथ जा सकते हैंं। संशोधन इस प्रकार हैं :-

• कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड-19 प्रतिबंध अवधि में विवाह समारोह में 100% क्षमता के साथ एवं कोई प्रोटोकॉल के तहत शामिल होने की अनुमति है।

• जनपद में समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करते हैं वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

• समस्त सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम का आयोजन 100% क्षमता के साथ एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

निजी प्रतिष्ठान के लिए किए गए संशोधन :-

• जनपद के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन, पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।

• राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक विचलन विधि एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोला जाएगा।

होटल रेस्टोरेंट भोजनालय धागों के लिए किए गए संशोधन :-

• होटल, रेस्तरां, भोजनालय, और ढाबा को केवल 100% तक के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• होटल में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल और जिम का उपयोग कोविड-19 प्रोटोकोल का अनुपालन के साथ 100% क्षमता में किए जाने की अनुमति है।

पूर्व में जारी हुए दिनांक 18 अक्टूबर 2021 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

महत्वपूर्ण जानकारी कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन द्वारा, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020 एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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