अब चार साल पूरे होते ही शिक्षकों का होगा तबादला, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला

Listen to this article

देहरादून 14 मई 2023। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि अब प्रदेश में कोई भी शिक्षक 4 वर्ष से अधिक एक स्थान पर नौकरी नहीं कर सकेगा। अथवा उसका स्थानांतरण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है :-

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1 / 120994 / 2023 / XXX(2)/ E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग – 2 दिनांक 10 मई, 2023 के प्रस्तर – 4 के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:-(4) – स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 (घ) से आच्छादित कार्मिकों को दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट होने के कारण कतिपय कार्मिकों की सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में वर्षों से कार्यरत होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अतः निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 (घ ) (दो) में उल्लिखित श्रेणी से आच्छादित कार्मिकों को सुगम के एक कार्यालय/जनपद में चार वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सुगम के दूसरे निकटवर्ती कार्यालय / जनपद जहां पद रिक्त हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी के दो कार्मिकों को पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक (प्रवक्ता स.अ. एल.टी., स.अ. प्रारम्भिक) व कार्मिक विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु उनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है, के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि कोई भी शिक्षक-कार्मिक, जो विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस. सी.ई.आर.टी., बोर्ड कार्यालय, डायट आदि) में 04 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें अनिवार्यतः स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक को किसी भी दशा में एस.सी.ई.आर.टी. व डायट में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। साथ ही यदि ऐसे शिक्षक पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हों तो उन्हें तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

error: Content is protected !!