हरिद्वार 22 अप्रैल 2023। शिकायतकर्ता मुजम्मिल अली पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम कोटा मुरादनगर विकासखंड बहादराबाद के द्वारा ग्राम पंचायत कोटा मुरादनगर से नवनिर्वाचित प्रधान शाहजहां पत्नी फरमान के द्वारा नामांकन के समय कमला देवी जूनियर हाई स्कूल से फर्जी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए जांच किए जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में इस स्तर से दोनों पक्षों को सुना गया जिसमें शाहजहां के द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर से प्राप्त संयुक्त जांच आख्या, खंड शिक्षा अधिकारी बलिया खेड़ी से प्राप्त आख्या, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर से प्राप्त आख्या, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मंडल सहारनपुर द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सहारनपुर को प्रेषित पत्र व प्रधानाचार्य कमला देवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल कोटा सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व स्पष्टीकरण का परीक्षण व परिशीलन करने पर पाया गया कि शाहजहां के द्वारा कमला देवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल कोटा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से कभी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की गई है तथा टीसी में उनकी एस.आर. संख्या 73 अंकित है जबकि विद्यालय अभिलेख में एस.आर नंबर 73 पर अनिल कुमार पुत्र करम सिंह का नाम अंकित पाया गया। इसके अतिरिक्त अंक पत्र का प्रारूप विद्यालय के तत्कालीन टेबुलेशन में अंकित विवरण के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता शैक्षिक सत्र 1997-98 में प्राप्त की जानी पाई गई। जबकि शाहजहां के द्वारा नामांकन के समय प्रस्तुत टीसी में उक्त विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश वर्ष 1995 दर्शाया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर शाहजहां को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम-2016 की धारा 8(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत कोटा मुरादनगर के प्रधान पद के लिए अनरह घोषित किया गया है तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया।
फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर हरिद्वार में ग्राम प्रधान बनी यह महिला, जांच के बाद अयोग्य घोषित
