अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित, अंकित और सौरभ की बढ़ी मुश्किलें, एडीजे ने आरोप किए तय, तो हाईकोर्ट ने भी दिया झटका

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देश के बहुचर्चित हत्याकांड ओं में से एक अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है जहां एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं तो वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए याचिका निरस्त कर दी है। शनिवार को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में हुई सुनवाई में अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर जज ने आरोप तय कर दिए हैं तो वही नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपियों द्वारा गैंगस्टर एक्ट हटाने की डाली गई याचिका को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोटद्वार एडीजे कोर्ट में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। वहीं दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। जबकी तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। बताया जा रहा है कि कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में मामले की अब नियमित सुनवाई होगी और अब अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च तय की गई है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरी ओर हाईकोर्ट में शनिवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई एकल पीठ के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी नेकी और तीनों को ही राहत न देते हुए जज याचिका को निरस्त कर दिया है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट में अंकित, सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे रिसॉर्ट में मैनेजर और सहायक मैनेजर के पद पर थे। वे दोनों रोजी-रोटी के लिए यहां कार्य करते थे। दोनों का नौकर और मालिक का संबंध है। इसलिए उनपर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पुलकित आर्य ने कहा उनके इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं, जो बहुत पुराने हैं और लंबित चल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस केस में पहले उनपर मुकदमा दर्ज किया, बाद में गैंगस्टर की धारा जोड़ी गई है।

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