ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट में घटाई गई आजीवन कारावास की उम्र, बैठक में लिए गए बड़े फैसले

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देहरादून 21 नवंबर 2022। हाल ही में हुई धामी कैबिनेट में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने और धर्मांतरण पर गैर जमानती धाराओं के साथ 10 साल की सजा के ऐतिहासिक फैसले के बाद, आज एक बार फिर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अजीवन कारावास की सजा को घटाकर 14 साल किया गया है। यानी अब उम्र कैद की सजा काटने वाले अपराधियों को 18 साल नहीं बल्कि 14 साल ही जेल में काटने होंगे। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा। इस बैठक में कुल 18 प्रस्ताव आए, जिन सभी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

ये हुए फैसले :-

1- लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
2- रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
3- सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।।
4- आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
5- जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
6- राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।
7- अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4867 करोड के लगभग का आएगा अनुपूरक बजट।
8- उम्र कैद की सजा को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब 14 साल की होगी उम्र कैद, पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। अब कभी भी छोड़ा जा सकता है, पहले कैदियों क़ो 26 जनवरी, 15 अगस्त को ही छोड़ा जाता था।
9- सेना में गैलेंट्री अवॉर्ड लेने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं और परिजनों को रोडवेज में सफर किया गया फ्री।
10- आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी।
11- सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित।
12- उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी।
13- पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी।
14-नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान, आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक।

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