ब्रेकिंग : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम आदेश तक लगाई रोक

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देहरादून 15 अक्टूबर 2022। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में किरकिरी होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भर्तियां निरस्त करने की मांग की थी। विदेश से लौटने के बाद रितु खंडूरी ने जांच कमेटी गठित करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जिसमें कमेटी ने भर्तियों में गड़बड़ी देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को भर्तियां निरस्त करने की रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया था।

लेकिन मामला हाईकोर्ट में चला गया और विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तदर्थ भर्तियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।

वहीं इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है।

विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के दिनांक 27, 28 व 29 सितंबर के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है, साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी।

 

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