देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय (Ayurvedic University) हर्रावाला देहरादून के कुलपति डॉ० सुनील कुमार जोशी, के विरुद्ध विभिन्न मात्रा में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच कराये जाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सचिव डॉ पंकज कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया है।
सचिव डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय के आदेश द्वारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल (Uttarakhand High Court Nainital) में दायर रिट याचिका संख्या – 567 / 2021 डॉ0 विनोद कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में वादी द्वारा डॉ सुनील कुमार जोशी (Dr. Sunil Kumar Joshi) की कुलपति पद हेतु निर्धारित अर्हता व योग्यता को पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी लगाये गये आरोपों, प्रोफेसर के पद पर निर्धारित अर्हता पूर्ण न होने के उपरान्त भी पदोन्नति प्राप्त करते हुए तथ्यों को दबाये जाने, कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आत्मवृत्त (Bio Data) में तदर्थ सेवाओं को छुपाये जाने तथा डॉ० जोशी (Dr Sunil Kumar Joshi) के विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच कराये जाने हेतु, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Uttarakhand Ayurvedic University) अधिनियम- 2009 ( समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा – 11 (11) में किये गये प्राविधानानुसार जस्टिस के०डी० शाही को जाँच अधिकारी नामित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
जाँच अधिकारी जस्टिस के०डी० शाही से अनुरोध किया जाता है कि जॉच रिपोर्ट सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।