देहरादून। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बैंच के आदेश से देहरादून में करोड़ों की संपत्ति धोखाधड़ी पूवर्क बेच देने और एक महिला साध्वी को जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर रायवाला थाने में दर्ज हुई है। हाईकार्ट ने हरिपुर कलां स्थित सहजयोग आश्रम की संचालिक और दिवंगत सहजप्रकाश की शिष्या की तरफ से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के वाद पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिस पर दून के रायवाला थाने में केस दर्ज हो गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद पहले भी कई मामलों में आरोप लगने पर चर्चित रहे हैं। लॉ की छात्रा से मसाज कराने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी को जांच में इलेक्ट्रानिक सुबूत मिलने के बाद 20 सितंबर को कार्रवाई करते हुए चिन्मयानंद को जेल भेज दिया गया था। हालांकि छात्रा द्वारा बनाया गया वीडियो सही पाया गया था। लेकिन वो रंगदारी से संबंधित मामला था। लेकिन अब उन पर कुछ अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी पूवर्क करीब सात करोड़ रुपए की जमीन धोखे से विक्रय कर देने की एफआईआर रायवाला थाने में दर्ज हुई है।
चिन्मयानंद के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराने वाली साध्वी तृप्ता सरस्वती ने बताया कि क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 दिसम्बर 2021 को आदेश जारी किए। जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साध्वी तृप्ता सरस्वती शिष्या ब्रहमलीन स्वामी सहज प्रकाश निवासी हरिपुरकलां, ऋषिकेश देहरादून मे निवास करती हैं। हरिद्वार में लक्सर रोड स्थित उनके आश्रम से जुड़ी करीब 36 बीघा कृषि भूमि को हरिद्वार निवासी अनुज सिंह, सागरमुनी, अंशुल श्रीकुंज व स्वामी चिन्मयानंद( पूर्व गृह राज्य मंत्री) ने धोखाधड़ी पूवर्क बेच दिया। विरोध करने पर साध्वी तृप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। देख लेने की धमकी दी जा रही है। इससे साध्वी तृप्ता को जान को खतरा बना हुआ है। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर साध्वी तृप्ता की तरफ से एसएसपी देहरादून को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर रायवाला थाने में स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन बेच देने और जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज की गई है। साध्वी पूर्व में भी हरिद्वार प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जिसके बाद साध्वी नैनीताल हाईकोर्ट गई थी जिसमें उनकी सुनवाई के बाद आज नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।
करीब सात करोड़ रुपए की जमीन का मामला :
साध्वी तृप्ता सरस्वती शिष्या ब्रहमलीन सहज प्रकाश ने बताया कि उनके गुरू के आश्रम के स्वामित्व वाली जमीन हरिद्वार में लक्सर रोड पर थी। करीब 36 बीघा कृषि भूमि को चिन्मयानंद व उसके सहयोगिनों ने मिलकर करीब 7 करोड़ रुपए में धोखाधड़ी पूवर्क बेच डाली। तृप्ता को जब इसका पता चला तो उसने विरोध किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां मिली। रायवाला थाने के एसओ मोहनचंद पुजारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।