देहरादून। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को यह सुनिश्चित करे कि कहा कि रुड़की के भगवानपुर में बुधवार को होने वाली महापंचायत में भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए थे क्या? साथ ही कोर्ट ने सवाल किया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन राज्य सरकार ने किया या नहीं? इस पर हलफनामा दाखिल करें।
रुड़की में कल यानी 27 अप्रैल को महापंचायत का आयोजन होने वाला है। इससे पहले कई राज्यों में धर्म संसद का आयोजन हो चुका है। इस पर पीठ ने उत्तराखंड के वकील से कहा, हम अब आपको कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में सूचित कर रहे हैं, कार्रवाई करें। पीठ ने टिप्पणी कि अगर रुड़की धर्म संसद में कुछ होता है तो वह मुख्य सचिव को मौजूद रहने के लिए कहेगी।
पीठ ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वकील को कहा कि आप जानते हैं कि उपाय क्या हैं, आपको वह करना है। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो हम मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि हमें दो मिनट पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आगे की तारीख दी गई है। स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज करने समेत सभी कदम अदालत के फैसले के मुताबिक उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील को फटकार लगाई और कहा कि- इस तरह से आप तर्क नहीं दे सकते हैं। आप संविधान से बंधे हुए हैं।
हरिद्वार। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने पांच गांव में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डाडा जलालपुर गांव के आसपास पांच किलोमीटर की दूरी पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज़िले के डीएम विनय शंकर पांडेय और एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाडा जलालपुर की घटना के बाद लगातार नज़र रखी जा रही है, किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस महापंचायत में भाग लेने वाले लगभग 33 लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक कार्यवाही कर चुकी है। क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्यवाही करेगी। डाडा जलालपुर गांव से लगने वाले डाडा पट्टी, फरकपुर, कालसो, खेलड़ी, मानक मजरा, खेडीशिकोहपुर, बहबलपुर,और सिकरौढा में धारा 144 लागू रहेगी। ज़िलाधिकारी ने कहा कि ज़िला प्रशासन क्षेत्र में पूरी तरह से नज़र बनाये हुए हैं किसी को भी कानून हाथ मे लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस दौरान एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डाडा जलालपुर में धारा 144 लागू है किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा ना ही भीड़भाड़ जमा होगी। पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डाडा जलालपुर में तैनात कर दी गई है।
पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन पल-पल पर नज़र बनाये हुए है। एसएसपी ने बताया कि डाडा जलालपुर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारी पल-पल पर नज़र रखेंगे। सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह भी मौजूद रहे।