ब्रेकिंग : पौड़ी में बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था स्कूल, लगा एक लाख का जुर्माना

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पौड़ी गढ़वाल के सैंट थॉमस स्कूल में अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है । मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज के मुताबिक पौड़ी के सैंट थॉमस स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया । जिसमें स्कूल द्वारा कक्षा एक से लेकर आठवीं तक की मान्यता लिए बिना ही स्कूल में कक्षाएं संचालित की जा रही थी । Advertisements बता दें कि , आरटीई एक्ट 2009 के अतंर्गत उत्तराखंड में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है । कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी गढवाल कार्यालय आदेश आदेश संख्या / शिविर / 06 / आर ० टी ० ई ० / 2022-23 दिनांक 12 अप्रैल 2022 प्रबन्धक / प्रधानाचार्य सैन्ट थॉमस स्कूल पौड़ी विषय- आर ० टी ० ई ० एक्ट -2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता ( कक्षा 01 से 08 ) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने के फलस्वरूप जुर्माना भुगतान के सम्बन्ध में । उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी नगर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें संज्ञान में आया कि आपके विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक मान्यता लिये बिना ही कक्षाएं संचालित की जा रही है । आरटीई अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 । अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।

किन्तु आपके द्वारा उक्त मान्यता लिये बिना सीधे आई ० सी ० एस ० ई ० बोर्ड से सम्बद्धीकरण प्राप्त कर विद्यालयसंचालन किया जा रहा है ।बगैर विभागीय मान्यता प्राप्त किये विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लघंन करने पर आर ० टी ० ई ० एक्ट 2009 की धारा 18/19 के अन्तर्गत पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है ।साथ ही निरन्तर उल्लघंन की दशा में नोटिस प्राप्ति की प्रत्येक दिन के लिए ( 10,000 ) दस हजार मात्र की भी जुर्माने की धनराशि कोषगार में जमा कराये जाने का प्रावधान भी किया गया है ।

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