उत्तराखंड निकाय चुनाव के आरक्षण की नियमावली जारी, कब हो सकतें हैं नगर निगम चुनाव!

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देहरादून 12 दिसंबर 2024। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बृहस्पतिवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षण की नियमावली को मंजूरी दे दी है, आपको बता दें कि दो दिन पहले ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश मंजूर हुआ था। अब आरक्षण की स्थिति नियमावली मंजूरी होने के बाद स्पष्ट होती दिख रही है। 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, जो कि इस बार बदलने जा रहा है। अब निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय होगा। माना जा रहा है कि रोस्टर भी इसी के हिसाब से जारी होगा। नियमावली लागू होने के बाद निकायों के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासदों एवं पार्षदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इस नियमावली के हिसाब से अब शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षण लगाते हुए अधिसूचना जारी कर सुझाव आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद जिलाधिकारी, शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे। इस हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। यह तय माना जा रहा है कि जनवरी अंत तक नगर निगम चुनाव होने की संभावनाएं प्रबल हो चली है। आरक्षण की नियमावली इस प्रकार है :-

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