स्टिंग प्रकरण मामले में हुई सुनवाई, सीबीआई कोर्ट ने हरीश और हरक को दिया झटका

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देहरादून 17 जुलाई 2023। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सपोर्ट बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को झटका देते हुए वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए हैं। सोमवार को देहरादून के कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई ने यह फैसला सुनाया है और इसके लिए दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि खानपुर से विधायक उमेश कुमार एवं मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

गौरतलब है कि सन 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा पत्रकार उमेश कुमार द्वारा किया गया था इसके बाद राजनीति गलियारों में भूचाल आ गया था। हरीश रावत के स्टिंग के बीच एक और स्टिंग सामने आने से हड़कंप मच गया था जिसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था एवं इतना ही नहीं इस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के शामिल होने की बात भी कही गई थी। दोनों ही स्टिंग के बारे में पत्रकार उमेश कुमार ने कहा था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग जा रही थी। स्टिंग में रुपयों के लेन-देन होने के बाद का दावा करके स्टिंग प्रसारण किया गया था एवं बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनकी मिलान के लिए अब हरीश रावत एवं हरक सिंह रावत से वॉयस सैंपल देने के लिए कहा गया है। इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।

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