उत्तरकाशी जिले के पुरोला में विगत कुछ दिनों से लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। वहीं हिंदू संगठनों द्वारा 15 जून को महापंचायत के ऐलान के बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है महापंचायत पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट जाने के लिए कहां है।
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि क्या आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं की वह कार्रवाई करेगा! सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, ‘क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए… आप हाईकोर्ट जाइए। आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
क्या हैं मामला?
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने CJI को लेटर पेटीशन भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी। महापंचायत रोकने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है।
गौरतलब है कि उत्तरकाशी के पुरोला में दोनों समुदायों के बीच लगातार बढ़ते तनाव के माहौल में 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया था। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। वही, इस मसले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे।
वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी खबरें सामने आ रही है कि जिला प्रशासन ने पुरोला में 14 से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है।