हरिद्वार 24 दिसंबर 2022। चंद्र रूपए के मुनाफे के लिए आखिर किस तरह से मानवता के साथ-साथ उपभोक्ता के विश्वास को चकनाचूर किया जाता है इसका उदाहरण हरिद्वार में देखने को मिला। जहां हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति के द्वारा ट्रैवल एजेंसी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था जिस पर अब कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल एजेंसी को सेवा में दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है और जल्दी हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। शिकायतकर्ता गोपाल जैन निवासी भीमगोड़ा के वकील अरुण भदौरिया ने बताया कि विगत 25 मार्च 2019 को शिकायतकर्ता द्वारा त्रिमूर्ति ट्रैवल्स एजेंसी से एक अप्रैल से 04 अप्रैल 2019 तक हरिद्वार से महावीर मंदिर व महावीर से वापस हरिद्वार तक के लिए 55 हजार रुपये में बस बुक कराई थी। गोपाल जैन ने बुकिंग के 10 हजार रुपये अग्रिम और 35 हजार रुपये यात्रा शुरू होने पर दिए थे। जबकि बाकि के रुपये हरिद्वार आने पर देना तय हुआ था। आयोग ने शिकायतकर्ता गोपाल जैन को छह हजार 960 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के देने के आदेश दिए हैं।
वहीं ट्रेवल एजेंसी पर आरोप है कि यात्रा के दौरान बस चालक ने बस में पंखे चलाने से मना कर दिया और साथ ही अलग से एसी चलाने के लिए भी ₹5000 की डिमांड की गई। यही नहीं चालक चार हजार से कम पर एसी नहीं चलाने पर अड़ गया था फिर शिकायतकर्ता को चार हजार रुपये देने पड़े। इसके बाद वापसी में हापुड़ पहुंचने पर चालक ने बस पेट्रोल पंप पर खड़ी कर बकाया रुपये देने की मांग की। जिस पर शिकायतकर्ता ने उसे बताया कि रुपये हरिद्वार पहुंचने पर देने की बात तय हुई थी। आरोप लगाया कि ट्रेवल्स एजेंसी के इस व्यवहार से शिकायतकर्ता को काफी मानसिक और सामाजिक परेशानी हुई। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में भी ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायत की थी वही अब इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने ट्रेवल एजेंसी पर जुर्माना लगा दिया है। कहीं ना कहीं इस मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला आने से हरिद्वार के अन्य ट्रेवल कारोबारियों को भी कोर्ट ने नियमानुसार उपभोक्ताओं की सेवा का संदेश दिया है। वहीं शिकायतकर्ता गोपाल जैन का कहना है कि वह इस मामले में अभी देहरादून उपभोक्ता फोरम में भी अपील करेंगे और वह चुप बैठने वाले नहीं हैं उन्होंने कहा है कि फैसला हमारे पक्ष में आना दर्शाता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है और इससे अन्य लोगों को भी सत्य की लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी।