पौड़ी 2 नवंबर 2022। पुलिस के चंगुल से छूटकर गंगा में कूदकर आत्महत्या करने वाले 19 वर्षीय केदार भंडारी मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लक्ष्मण झूला पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं। आपको बता दें 18 अगस्त 2022 को उत्तरकाशी जिले के चौड़ी 8 गांव के रहने वाले केदार भंडारी पुत्र लक्ष्मण भंडारी कोटद्वार में होने वाली अग्नि विभूति में शामिल होने गए थे और वहां से बाहर होने के बाद वह 21 अगस्त को ऋषिकेश के तपोवन में अपने दोस्तों के साथ एक होटल में रुके थे।
जहां अगले दिन उनको परमार्थ निकेतन में दानपात्र में चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। इतना ही नहीं पुलिस ने केदार के बड़े भाई को फोन करके बताया था कि केदार भंडारी तपोवन चौकी में बंद है। वही सूचना के बाद तपोवन चौकी पहुंचे तो पिता लक्ष्मण भंडारी को पुलिस ने बताया कि या या कोई केदार भंडारी बंद नहीं है।
उसी दिन उनके पिता को सूचना मिली कि केदार भंडारी गंगा में डूब गया है और गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद परिवार वालों ने पूरे प्रकरण में जांच की मांग की थी और पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की थी।
अब इसी मामले में पौड़ी के सीजेएम कोर्ट ने इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्टर संतोष कुंवर और एक एसआई के खिलाफ यह आदेश जारी हुए हैं। युवक ने पुलिस से छुटकर गंगा में खुद कर आत्महत्या की थी। चोरी के आरोपी युवक कों टिहरी की मुनिकीरेती पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी के आरोपी युवक कों बाद में लक्ष्मणझूला पुलिस के हवाले किया था। तत्काकालीन लक्ष्मणझूला थाने के निरीक्षक संतोष कुंवर कों घटना के बाद एसएसपी ऑफिस अटैच किया गया था। उत्तरकाशी निवारी मृतक युवक केदार के पिता लक्ष्मण सिंह ने कोर्ट में वाद किया था दायर। बीती 22अगस्त की घटना के मामले में CJM रवि प्रकाश शुक्ला ने आज फैसला सुनाया है।