नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों के चेहरों पर खुशी ला दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी भर्तियों पर लगी रोक को हटा दिया है। एलटी भर्ती में हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा दिया है।
हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी के एक्सपर्ट की राय को सही मानते हुए ये फैसला लिया है। फिलहाल कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है। कुछ सवालों को लेकर हाईकोर्ट गए थे परीक्षार्थी।