देहरादून। स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।