हरिद्वार 29 मई 2023। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 74/2023 हमजा राव आदि बनाम उत्तराखंड सरकार में उच्च न्यायालय द्वारा याचीगणों के द्वारा की गई धार्मिक स्थलों को न तोड़े जाने एवं तोड़े गए धार्मिक स्थलों को पुनः बनाए जाने के संबंध में की गई रिट याचिका दाखिल की गई थी।
ज़िला प्रशासन द्वारा दाखिल किए गए जवाब को उचित मानते हुए पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुनकर उक्त रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है। एवं याची गणों को निर्देशित किया गया है की उनके द्वारा न्यायालय का जो अनावश्यक समय बर्बाद किया गया उसके संबंध में वह 1 माह के भीतर रुपए एक लाख की धनराशि जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करवा दें। यदि 1 माह के भीतर उक्त धनराशि याचिकाकर्ता द्वारा जमा नहीं की जाती तो जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार भू राजस्व की भांति उक्त धनराशि याचिकाकर्ता से वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये की अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, रास्ते इत्यादि में निर्मित धार्मिक संरचना को तत्काल हटाने की करवाई अम्ल में लायी जाये। हाई कोर्ट के निर्देश पर हरि टीवी से बातचीत में एसडीएम पूरण सिंह राणा ने कहा है कि हरिद्वार में सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं को जल्द ही ध्वस्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी।