ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट ने राजस्व पुलिस, जीएसटी पंजीकृत व्यापारी से लेकर, दुर्घटना राशि और बच्चों की छुट्टी पर लिए कई बड़े फैसले

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देहरादून 12 अक्टूबर 2022। उत्तराखंड में तमाम विवादों और धरने प्रदर्शनों के बीच आज मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की बैठक ली और कई मुख्य बिंदुओं पर फैसला भी ले लिया। इस कैबिनेट बैठक में लगभग 26 मुख्य बिंदुओं पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा भी दी है, जो इस प्रकार है :-

देखें मुख्य बिंदु:-

उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय देना होगा 50 रुपये यूजर चार्ज।

वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा में

पेट्रोल पम्प का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा चार्ज।

सिविल जज जूनियर डिवीजन को अब से सिविल जज कहा जायेगा।

कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25% सब्सिडी देगी।

अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। मिलेंगे करीब 1 लाख 20 हजार रूपए। इनकी इकम लिमिट बढ़ाई गई। 32 हजार के बजाए अब 48 हजार सालाना इकम वालों को लाभ मिलेगा।

30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में अनुपस्थित होगा बिना बताए हुए, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी लेकिन अब 30 दिन कर दी गई है, बाद में स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करेगा।

उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास।

वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पद सृजित हुए

हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले यह रुड़की विवि था।

महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

कौशल विकास – सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है।

उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में अब नहीं जाना पड़ेगा जेल। केवल अर्थदंड लगेगा।

राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा।

पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।

सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 लाख की जगह 2 लाख मुआवजा।

पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को अडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर।

महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

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