ब्रेकिंग : मुरादाबाद जनपद में धारा 144 लागू, इतने महीने के लिए लगाई धारा, पढ़ें पूरी खबर

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मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद में संचालित हो रही विभिन्न परीक्षाओं तथा निकट भविष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं आगामी पर्व गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष एवं कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत शासकीय निर्देशों का अनुपालन कराने के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु शैलेंद्र कुमार सिंह जिला मजिस्ट्रेट जनपद मुरादाबाद अपनी पूर्ण संतुष्टि के उपरांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निम्न निषेधाज्ञा जारी करते हैं, जो कि दिनांक 22 11:00 2021 से दिनांक 2 एक 2022 तक जनपद मुरादाबाद में लागू रहेगी जिसमें उक्त दोनों दिन शामिल है इस निषेधाज्ञा की अवधि में निम्नलिखित किया कलाप वर्जित होंगे:-

1 – कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस प्रदर्शन मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा और किसी भी जुलूस अथवा बैठक करने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट से यथा स्थिति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 – कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों जुलूस शोभायात्रा आधी काम बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के कारण नहीं भरेगा पदार्थ किसी प्रकार की कोई नई धार्मिक परंपरा प्रारंभ नहीं की जाएगी।

3 – कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी समारोह व अन्य आयोजनों मैं व्यक्तियों की उपस्थिति निम्न प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी :-

A – बंद स्थानों अथवा खोलें स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।

B – आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन किया जाएगा।

C – आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी।

4 – 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे ऐसी गतिविधियां जिनमें अधिक संख्या में लोगों के जुटने की संभावना रहती है की अनुमति स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत स्वीकृत एस ओ पी के तहत कतिपय प्रतिबंधों के साथ होगी इनमें फेस मास्क का प्रयोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने वाले सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

5 – कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति नहीं बचाएगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

6 – कोई भी व्यक्ति जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

7 – कोई भी शस्त्र अनुज्ञापी अपने शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करेगा तथा किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

8 – कोई भी व्यक्ति इस अवधि में पढ़ने वाले किसी भी पर्व के अवसर पर किसी नई परंपरा को कायम नहीं करेगा और ना ही किसी को नई परंपरा कायम करने के लिए प्रेरित करेगा।

9 – कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक रूप से कोई बात या अफवाह प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा जिससे लोगों में उत्तेजना पहले साथ ही ऐसे कटाक्ष पोस्टर बैनर आदि दीवारों पर ना तो लगाएगा और ना ही किसी अन्य को लगाने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आपसी वैमनस्यता कटुता आदि फैले।

10 – सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तर दायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कर आते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।

11 – कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना चिकित्सा विभाग हॉस्पिटल को दी जाएगी और संक्रमित व्यक्ति जांच मेडिकल हेतु स्वयं उपस्थित होगा किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छिपाया नहीं जाएगा इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 269 270 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

12 – कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद चिन्हित कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा चिन्हित कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।

13 – कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम स्वास्थ्य विभाग सफाई कर्मी के साथ अभद्रता और सकोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट पर लगे ड्रोन कैमरा बैरियर सीसीटीवी कैमरा पिए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

14 – कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन पर एक पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नहीं करेगा किसी भी स्थान पर गलियां सड़क पर लाठी डंडा तलवार भाला या आग्नेय अस्त्र विस्फोटक पदार्थ तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रूप में प्रयोग की जाती हो या जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है स्वयं या किसी सवारी आदि में ना तो ले जाएगा और ना किसी को ले जाने के लिए प्रेरित करेगा यह प्रतिबंध सिखों के परंपरागत कृपाण लेकर चलने पर लागू नहीं होगा।

15 – दोपहिया वाहनों की निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री बैटरी चलित रिक्शा चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।

16 – कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट पर लगे ड्रोन कैमरा बैरियर सीसीटीवी कैमरा, पी ए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

17 – यह कि कोई भी व्यक्ति संस्था अपने मकान प्रतिष्ठान की छत पर इसरलॉन या मैदान में चाइनीस मांजे को नहीं रखेगा और ना ही उसकी बिक्री करेगा तथा ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

18 – निषेधाज्ञा की अवधि में विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के प्रत्येक परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में संचालित होने वाले पीसीओ फोटोस्टेट फैक्स मशीन एवं अन्य संचार संबंधी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन एवं आईटी गैजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

19 – विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में विवाह शादियों की बरात में तेज गति से बैंड बाजा बजाने तथा तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने एवं बैंकट हॉल में तेज ध्वनि से डीजे बजाने वह उसका प्रयोग रात्रि 10:00 बजे के पश्चात वर्जित वा प्रतिबंधित रहेगा।

20 – परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

21 – परीक्षा केंद्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार का मोबाइल फोन आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा यह प्रतिबंध परीक्षा काल में लगे अधिकारी कर्मचारी गण पर लागू नहीं होगा

22 – जनपद मुरादाबाद के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक जनहित एवं आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति का बिना मास लगाएं घर से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा यदि किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध ना हो तो वह अपने पास उपलब्ध सूती कपड़े‌ के रुमाल यहां गमछे को 3 लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकता है।

23 – समस्त जीवन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति से है रुग्णता आधारित एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे सेवाएं ऐसी परिस्थितियों के दिन में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में तो बाहर निकलना जरूरी हो।

क्योंकि समय बहुत कम है और जनमानस की सुनवाई नोटिस एवं आदेश की तामील आज संभव नहीं है अतः जनहित में एक पक्षीय आदेश पारित किए जाते हैं।

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